रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाइवे मंत्रालय (MoRTH) ने 1 अप्रैल 2022 से नया नियम लागू करने का नोटिफिकेशन अक्टूबर 2021 में जारी किया था. नए नियम में 15 साल से पुराने दो और चार पहिया वाहन मालिकों को रजिस्ट्रेशन रिन्यू कराने के लिए 8 गुना तक ज्यादा शुल्क अदा करना होगा.
भारत सरकार देश में जानलेवा स्तर तक जाते प्रदूषण को रोकने का भरसक प्रयास कर रही है और इसके लिए 1 अप्रैल को नया नियम लागू किया जाने वाला है. नया नियम पुराने वाहन मालिकों के लिए बुरी खबर बनने वाला है. सड़क परिवहन एवं हाइवे मंत्रालय के अनुसार 1 अप्रैल 2022 से 15 साल पुराने वाहनों का रजिस्ट्रेशन रिन्यू कराना 8 गुना तक महंगा हो जाएगा. नए नियम के दायरे में टू-व्हीलर्स और फोर-व्हीलर्स दोनों आएंगे, ऐसे में वाहन मालिकों को अब फिटनेस टेस्ट कराना अनिवार्य होगा और वाहन का रजिस्ट्रेशन रिन्यू कराने में उन्हें पहले से काफी ज्यादा भुगतान करना होगा.
पुरानी कार का रजिस्ट्रेशन
मसलन, 15 साल पुरानी कार का रजिस्ट्रेशन रिन्यू कराने में पहले 600 रुपये लगते थे और अब इस काम में 5,000 रुपये लगेंगे. इसी तर्ज पर पुरानी बाइक के लिए पहले 300 रुपये शुल्क लगता था जिसे अब बढ़ाकर 1 हजार रुपये कर दिया गया है. ट्रक-बस की बात करें तो 15 साल पुराने वाहन पहने 1,500 रुपये में रिन्यू कर दिए जाते थे, वहीं अब इस काम में 12,500 रुपये शुल्क लगेगा. छोटे पैसेंजर वाहनों को रिन्यू कराने में पहले 1,300 रुपये लगते थे, लेकिन अब इन्हें रिन्यू कराने में 10 हजार रुपये शुल्क लगाया जाएगा.
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गाड़ियों की Number Plate की तरह होगी
भारत सरकार वाहनों से होने वाले प्रदूषण को कम करने के लिए लंबे समय से भरपूर प्रयास कर रही है और अब इसी मामले में एक बड़ा कदम उठाया गया है. सभी प्राइवेट और कमर्शियल वाहनों की विंडशील्ड पर फिटनेस सर्टिफिकेट प्लेट (Fitness Certificate Plate) लगाना अनिवार्य कर दिया गया है. ये फिटनेस प्लेट (Fitness Plate) गाड़ियों की Number Plate की तरह होगी जिसपर फिटनेस की एक्सपायरी डेट साफ लिखी होगी. यहां नीले स्टिकर पर पीले रंग से लिखा होगा कि वाहन कब तक फिट रहेगा. तारीख-महीना-साल (DD-MM-YY) इस फॉर्मेट को अंकित किया जाएगा.
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बड़ा जुर्माना करने का प्रावधान
सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने नए नियम के लिए ड्राफ्ट नोटिफिकेशन जारी कर दिया है. अभी 1 महीने तक जनता और स्टेकहोल्डर्स से सुझाव मांगे गए हैं, इसके बाद सरकार इस नियम को लागू कर देगी. सरकार के इस फैसले में 10 साल से पुराने डीजल वाहन और 15 साल से पुराने निजी वाहनों को सड़क से हटाने का आदेश दिया जाने वाला है. आकड़ों पर नजर डालें तो देश में 20 साल से पुराने 51 लाख लाइट मोटर वाहन और 15 साल से पुराने 34 लाख वाहन चलाए जा रहे हैं. इस कानून का उल्लंघन करने वाले वाहन मालिकों पर बड़ा जुर्माना करने का प्रावधान भी सरकार कर रही है.